डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन से संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलेगी राहत
इस अधिनियम में संशोधन के बाद कुल जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और कुल जमा मूल्य का 50.9 प्रतिशत संशोधित बीमा कवर के दायरे में आ जायेगा।
इस अधिनियम में संशोधन के बाद कुल जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और कुल जमा मूल्य का 50.9 प्रतिशत संशोधित बीमा कवर के दायरे में आ जायेगा।