हेराल्ड हाउस मामले में कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिर महत्वपूर्ण आदेश दे ही दिया। इस आदेश के अनुसार कांग्रेस आलाकमान सोनिया-राहुल के स्वामित्व वाली कंपनी एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। यह बात अलग है कि फिलहाल कोर्ट ने भवन को खाली करने की समय सीमा तय नहीं की है लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पर इसे खाली करने का दबाव तो रहेगा ही।
नेशनल हेराल्ड : दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से मुश्किल में कांग्रेस
गत 21 तारीख को नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएट जर्नल्स लिमटेड (एजेएल) की तरफ से दायर याचिका पर आए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते अक्टूबर में भूमि विकास कार्यालय द्वारा कांग्रेस के स्वामित्व वाली एसोसिएट जर्नल्स को लीज समाप्ति के चलते नवम्बर में हेराल्ड हाउस खाली करने का नोटिस भेजा गया था।