‘मर्द हैं तो ताक-झांक भी करेंगे, रखनिया भी रखेंगे’
लोकसभा में पेश तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि ये राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। यानी अब हर पल तलाक के भय में जीवन व्यतीत करने वाली मुस्लिम औरतें चैन से जिंदगी बसर कर सकेंगी। तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर चर्चा